White अगर आप डबल टैक्स बेनिफिट (double tax benefit) का लाभ उठाना चाहते है तो आप इसके लिए कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। होम लोन का को-बॉरोअर खरीदी गई प्रॉपर्टी में को-ओनर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर वह टैक्स में लाभ नहीं उठा सकता है। ऐसे मामलों में ईएमआई चुकाने में हिस्सेदार होने के बाद भी उसे टैक्स सेविंग के फायदे नहीं मिल पाते हैं।
©LoVE fOr eVer
#lonely_quotes