White बता दें कि इनकम टैक्स एकट के अनुसार, होम लोन | हिंदी Life Video

"White बता दें कि इनकम टैक्स एकट के अनुसार, होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट (Principal amount of home loan) यानी मूल धन के रिपेमेंट पर सेक्शन 80सी के तहत डेढ़ लाख रुपये तक डिडक्शन क्लम किया जा सकता है। वहीं, इनकम टैक्स एकट के सेक्शन 24(बी) के तहत, होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। ©LoVE fOr eVer "

White बता दें कि इनकम टैक्स एकट के अनुसार, होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट (Principal amount of home loan) यानी मूल धन के रिपेमेंट पर सेक्शन 80सी के तहत डेढ़ लाख रुपये तक डिडक्शन क्लम किया जा सकता है। वहीं, इनकम टैक्स एकट के सेक्शन 24(बी) के तहत, होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। ©LoVE fOr eVer

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